इंदौर। कोरोना (Corona) के चलते निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति भी जहां बिगड़ गई, वहीं अभी नवम्बर तक का राशन (Ration) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (national food security) अधिनियम के तहत बंटवाया जा रहा है। अभी जो अस्थायी पर्ची ( Temporary Slip) दी जा रही है वह जुलाई (July) के बाद स्वत: निरस्त हो जाएगी। लिहाजा खाद्य विभाग (Food Department) ने सभी गरीब परिवारों (Poor Families) से कहा है कि वे स्थायी पात्रता पर्ची प्राप्त करने के लिए 26 जुलाई तक अपने दस्तावेज जमा करवाएं। अभी तक इंदौर में ही 15 लाख गरीबों को यह राशन (Ration) बांटा जा चुका है। इसमें दोनों योजनाओं के तहत लगभग सवा 3 लाख क्विंटल खाद्यान्न का आबंटन किया गया है। वहीं अभी कलेक्टर मनीष सिंह ((Collector Manish Singh) ने सभी कंट्रोल दुकानों ( Control Shops) पर निगरानी के लिए आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी है।
इंदौर (Indore) आए प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (national food security) के तहत गरीब परिवारों (Poor Families) को उपलब्ध करवाए गए राशन की जानकारी भी समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। लगभग 3 लाख परिवारों के 15 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (national food security mission) के तहत 1 लाख 93 हजार से अधिक तथा प्रधानमंत्री खाद्य योजना (Prime Minister’s Food Scheme) के लिए 1 लाख 27 हजार क्विंटल खाद्यान्न का वितरण किया गया है। अभी जिन परिवारों के पास पात्रता पर्ची (Eligibility Slip) नहीं थी उन्हें अस्थायी पर्ची दी गई है, लेकिन अब आवश्यक दस्तावेज लेकर स्थायी पात्रता पर्ची (Eligibility Slip) उपलब्ध करवाई जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (national food security) अधिनियम अंतर्गत निर्धारित पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध नहीं होने के कारण स्व घोषणा पत्र के आधार पर अस्थाई पात्रता पर्ची ( Temporary Slip) जारी की गई है, जिस पर माह जुलाई (July) 2021 तक ही राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जुलाई के बाद उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये स्थायी पात्रता पर्ची (Eligibility Slip) की आवश्यकता होगी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र (Narottam Mishra) ने गरीब परिवारों (Poor Families) को स्थायी पात्रता पर्ची (Eligibility Slip) जारी करने के लिये निर्देश दिये। जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने सभी अस्थायी पर्चीधारी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने समग्र आईडी, पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर अपने क्षेत्र के वार्ड कार्यालय के प्रभारी अथवा झोन प्रभारी या ग्राम पंचायत के सचिव को 26 जुलाई तक उपलब्ध करायें, ताकि इनके आधार पर उनकी स्थायी पात्रता पर्ची जारी की जा सके और वह हितग्राही आगे भी नियमित रूप से अपना खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि यदि हितग्राही द्वारा दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते है तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थाई पात्रता पर्ची (Eligibility Slip) जारी नहीं हो सकेगी, साथ ही अस्थाई पात्रता पर्ची ( Temporary Slip) जुलाई ((July) 2021 के उपरांत स्वयं ही निरस्त हो जाएगी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved