भोपाल। राजधानी में स्थित परमाली कंपनी के साथ मुंबई के एक कंपनी के जालसाज मालिकों द्वारा 57.61 लाख की धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। आरोपियों ने इंश्यूलेटेड मटेरियल की सप्लाई के बाद पैमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रब्यूनल कोर्ट में समझौते के दौरान बंद खाते का चैक दे दिया था। जो बैंक में भुगतान के लिए लगाने पर बाउंस हो गया। जिसके बाद में मामले की शिकायत एमपी नगर थाने में की गई थी। इस शिकायत की जांच के बाद एमपी नगर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसआई आनंद सिंह परिहार ने बताया कि न्यू सुभाष नगर निवासी संजय शर्मा पुत्र बालराम शर्मा (49)अरेरा हिल्स पर स्थित परमाली कंपनी में मैनेजर हैं।
उन्होंने एक शिकायती आवेदन देते हुए बताया था कि उनकी कंपनी ने ठाणे मुंबई स्थित आदित्य विद्युत एम्पलायंस एण्ड संस लिमिटेड कंपनी को वर्ष 2017 में ट्रांसफ ार्मर का इंश्यूलेटेड मटेरियल सप्लाई किया था। जिसकी कीमत 57 लाख 61 हजार 422 रूपए थी। मटेरियल सप्लाई के बाद आदित्य विद्युत एम्पलायंस एण्ड संस लिमिटेड कंपनी ने पेमेंट नहीं किया। काफ ी प्रयास के बाद भी जब पेमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने वर्ष 2018 में ट्रब्यूनल कोर्ट में केस लगाया था। जिसकी सुनवाई के दौरान वर्ष 2019 में परमाली कंपनी से समझौता करते हुए आदित्य विद्युत एम्पलायंस एण्ड संस लिमिटेड कंपनी के मालिक प्रकाश पुंडलिक सेन्वी प्रभू और आदिल्य एन सेन्वी प्रभू ने ट्रब्यूनल कोर्ट में उन्हें मुंबई के एक सहकारी बैंक का चैक दिया था।
…और हो गया चेक बाउंस
जब उन्होंने एमपी नगर जोन-1 स्थित बैंक ऑफ इंडिया में चैक भुगतान के लिए लगाया तो पता चला कि प्रकाश पुंडलिक सेन्वी प्रभू और आदिल्य एन सेन्वी प्रभू ने उन्हें जो चैक दिया था, वह बंद खाते का था। इसलिए बैंक ने उसे बाउंस कर दिया। घटना के बाद उन्होंने पैमेंट लेने का काफ ी प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें मटेरियल का पेमेंट नहीं किया। इसके बाद परमाली कंपनी के मैनेजर ने एमपी नगर थाना में एक लिखित शिकायत की थी। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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