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पुत्र वधु मामले में पूर्व डीजीपी खुराना को सुको से झटका

January 25, 2021

  • खुराना ने बहू के खिलाफ दो राज्यों में दर्ज कराए थे पांच केस

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस महानिदेशक आरजे खुराना की पुत्रवधु और पौत्र को यह कहकर विदेश जाने की अनुमति दे दी है कि पति-पत्नी के विवाद में बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने भोपाल जिला अदालत समेत मप्र हाईकोर्ट एवं महाराष्ट हाईकोर्ट के पूर्व में विदेश नहीं जाने को लेकर दिए गए फैसलों पर रोक लगा दी है।पूर्व डीजीपी आरजे खुराना के बेटे आशु खुराना का 1995 में थाई नागरिक श्रीमति अनीषा दत्ता के साथ विवाह हुआ। 2012 से पति पत्नी विवाद के चलते अलग-अलग रह रहे हंै। जिनके दो पुत्र, एक पुत्री है। न्यायालय के आदेशानुसार एक पुत्र और पुत्री पति के पास तथा 13 वर्षीय छोटा पुत्र आर्यन दत्ता माँ के पास है। आर्यन दत्ता ने मुुंबई हाईकोर्ट ने में याचिका दाखिल कर शैक्षिण कार्य हेतु विदेश जाने की अनुमति चाही थी। उस याचिका में आर्यन को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि पति पत्नी के विवाद की प्रकृति कभी खत्म न होने की है, इनके विवादों के चलते बच्चे का भविष्य वर्वाद नही किया जा सकता। बच्चे की आगामी शिक्षा के लिए मां (अनीषा दत्ता ) को बिना किसी शर्त के थायलैंड जाने की अनुमति दी गई तथा उक्त यात्रा को सुगम बनाने हेतु देश की सभी संवन्धित प्राधिकारियो को सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया। मप्र हाईकोर्ट में अनीषा दत्ता की ओर से प्रकरण दाखिल किए हंैं। जिनमे मप्र पुलिस को आदेशित किया गया है कि अनीशा के विरूद्ध कोरिसिव एक्शन न लें। न्यायिक मजेस्ट्रेट भोपाल के आदेशों पर भी रोक लगा दी है। न्यायिक मजेस्ट्रेट द्वारा खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद पुन: पुलिस को इन्वेस्टीगेशन करने की अनुमति दी गई थी। खुराना ने बहू के विरूद्ध मप्र और महाराष्ट्र में 5 केस दर्ज कराए थे। हाईकोर्ट में जो मामले चल रहे हैं। उनकी पैरवी अधिवक्ता श्रीहर्ष बुंदेला एवं रामेश्वर सिंह ठाकुर कर रहे हैं।

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