डेस्क। एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन को चेन्नई सिटी पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है. मंत्री पर एक मलेशियाई महिला के साथ कथित रूप से रेप करने, गर्भपात कराने और आपराधिक धमकी देने का आरोप है. तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद से वो गिरफ्तारी से बच रहे थे.
इससे पहले बुधवार को मणिकंदन की याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जज अब्दुल कुद्दोस ने कथित आरोप की गंभीरता और आरोपी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मामले की जांच प्राथमिक स्तर पर है और ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका योग्य नहीं है.
Former AIADMK minister M Manikandan arrested in Bengaluru by Chennai City Police for allegedly raping a Malaysian woman, causing miscarriage as well as for criminal intimidation. He was evading arrest after Madras High Court had refused him anticipatory bail: Tamil Nadu Police
— ANI (@ANI) June 20, 2021
जज ने कहा कि मामला एक पूर्व मंत्री की तरफ से किए गए कथित अपराध को लेकर है जो गंभीर प्रवृत्ति का है और प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज करने के योग्य भी है. याचिकाकर्ता से जानकारी एकत्र करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है. अगर जमानत दी जाती है, तो संभव है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गंभीर जांच से बचे.
मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री पर धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के अलावा, अड्यार ऑल वुमन पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 (i) (आपराधिक धमकी), 313 (महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात), 332 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीड़ित महिला ने कहा कि वो पूर्व मंत्री मणिकंदन के साथ पिछले चार सालों से रिश्ते में थी, इस दौरान मणिकंदन शादी के बारे में बात करने से बचते रहे.
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