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    विदेशी यात्रियों को भारत आने के बाद नहीं रहना होगा क्वारंटाइन

  • October 21, 2021


    स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, 25 से होगी लागू
    इंदौर, विकाससिंह राठौर।
    अब विदेशों (Foreign) से भारत आने वाले ऐसे यात्री जो रिस्क (Risk) कंट्री (Country) की लिस्ट में शामिल नहीं है और जिन्होंने डब्ल्यूएचओ ( WHO) से मान्यता प्राप्त वैक्सीन (Vaccine) के दोनों डोज (Dosage) ले लिए हैं, उन्हें भारत आने के बाद क्वारंटिन (Quarantine) में नहीं रहना होगा। हालांकि जिन देशों को भारत सरकार (Government of India) ने रिस्क कंट्री की लिस्ट में रखा है, उन्हें यह छूट नहीं मिल पाएगी और उन्हें सात दिन क्वारंटिन (Quarantine) में रहना होगा।
    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने देश में नियंत्रित होते कोरोना (Corona) के मामलों और कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए बुधवार को विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन (Guidelines) जारी की है। नई गाइडलाइन के नियम 25 अक्टूबर से लागू होंगे। पहली बार इसमें रिस्क कंट्री की सूची को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। गाइडलाइन (Guidelines) में कहा गया है कि विदेशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से यात्रा से 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगी, साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म ~Self Declaration Form) भी जमा करना होगा।


    भारत में बढ़ेगा पर्यटन और कम होगा संक्रमण का खतरा
    ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Travel Agent Association of India) के सदस्य अमोल कटारिया ने बताया कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए जारी की गई गाइड लाइन (Guidelines) में रिस्क कंट्री के अलावा अन्य देशों के नागरिकों को क्वारंटिन नियमों से छूट दिए जाने से भारत में पर्यटन बढ़ेगा, वहीं अन्य विदेशी यात्रियों को लेकर सतर्कता नियम सख्त किए जाने से देश में संक्रमण का खतरा भी कम होगा।
    ये देश हैं रिस्क कंट्री की सूची में शामिल
    स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन (Guidelines) के साथ ऐसे देश जहां से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष सतर्कता बरती जानी है, को रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में रखा है। इनमें यूके सहित अन्य यूरोपीय देश, साउथ अफ्र्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड और जिम्बॉब्वे के नाम शामिल हैं। यहां से आने वाले यात्रियों को भारत आने के से पहले 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट (RTPCR Report) दिखाना होगा। भारत में उतरने के बाद कोविड टेस्ट (Covid Test) करवाना होगा और सात दिनों तक होम क्वारंटिन (Quarantine) में रहना होगा। आठवें दिन दोबारा टेस्ट करवाना होगा और अगले सात दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करना होगी। ये सारी जानकारी एयर सुविधा पोर्टल पर भी देना होगी।


    केटेगरी ‘ए’ के देशों के यात्रियों को छूट
    मंत्रालय ने एक ‘ए’ केटेगरी के देशों की सूची भी जारी की है, जिनके साथ भारत की आपसी सहमति बनी है कि वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों को भी फुली वैक्सीनेटेड होने पर क्वारंटिन (Quarantine) नियमों से छूट दी जाएगी। ऐसे देशों से आने वाले यात्रियों को भारत आने पर भी फुली वैक्सीनेटेड होने पर क्वारंटिन (Quarantine) में नहीं रहना होगा। इस सूची में यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, अर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बया शामिल हैं। हालांकि यहां के यात्रियों को भी आने से पहले 72 घंटे तक की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट (RTPCR Report) साथ लाना होगी और भारत आने के बाद 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करना होगी।

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