ग्वालियर(Gwalior)। धन-संपत्ति के बंटवारे के बाद अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति दो महिलाओं के साथ आपसी सहमति से सप्ताह में तीन-तीन दिन उनके साथ रहेगा। रविवार के दिन अपनी मर्जी से जिस महिला के साथ रहना चाहे, रह सकता है। ग्वालियर कुटुंब अदालत के एक वकील ने यह जानकारी दी।
इस मामले में व्यक्ति ने पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी महिला से शादी कर ली थी। वकील के अनुसार हिंदू कानून के तहत पहली पत्नी से बिना तलाक के दूसरा विवाह गैरकानूनी होने के बावजूद तीनों ने सहमति से समझौता किया है। वकील हरीश दीवान ने इस समझौते को हिंदू विवाह कानून के तहत अवैध करार दिया है। वकील के अनुसार दोनों महिलाओं को उसने अलग-अलग फ्लैट भी दिया है। उसने अपना वेतन भी आधा-आधा दोनों महिलाओं के साथ बांटने का फैसला किया है।
मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां पर कुटुंब न्यायालय में यह मामला सामने आया। दीवान ने कहा कि ग्वालियर की एक युवती की शादी गुरुग्राम में काम करने वाले इंजीनियर से वर्ष 2018 में हुई थी और दो वर्ष तक दोनों साथ-साथ रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इंजीनियर अपनी पत्नी को ग्वालियर स्थित मायके में छोड़ गया।
दीवान ने बताया कि गुरुग्राम में उसने अपने साथ काम करने वाली दूसरी युवती के साथ दोबारा 2020 में शादी कर ली और एक पुत्री भी हो गई। उन्होंने इसी बीच, ग्वालियर में रह रही पत्नी को जब वह लेने नहीं आया तो उसे थोड़ा संदेह हुआ और एक दिन वह पति के गुरुग्राम स्थित कार्यालय पहुंच गई। वहां पर मालूम हुआ कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है।
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