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    मध्य प्रदेश में पहली बार डॉ. आंबेडकर जयंती पर 154 बंदी रिहा

  • April 15, 2023

    भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर (Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar) की 132वीं जयंती (132nd birth anniversary) पर पहली बार कैदियों को रिहाई की सौगात दी है। प्रदेश की विभिन्न जेलों से 154 बंदियों (154 prisoners released) को रिहा किया गया है, जिसमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं।

    प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने रिहा होने वाले बंदियों का आह्वान किया है कि वे रिहाई के बाद समाज एवं परिवार के साथ बेहतर समय व्यतीत कर विकास के सहभागी बनें।


    गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि रिहा हुए बंदियों को बेहतर जीवन के लिये विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि आजीवन कारावास से दंडित बंदियों में शीलभंग, पॉक्सो आदि प्रकरणों में निरूद्ध बंदियों को माफी नहीं दी गई है।

    प्रदेश के 154 कैदियों के रिहाई के आदेश शुक्रवार को जेल मुख्यालय द्वारा जारी किए गए। जेल मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, 22 सितंबर, 2022 से दोषसिद्ध बंदियों को 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 14 अप्रैल (आंबेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वाधीनता दिवस) और दो अक्टूबर (गांधी जयंती) को अच्छे आचरण की शर्त पर सजा में छूट देने का प्रावधान किया गया है। डॉ. आंबेडकर जयंती पर पूरे प्रदेश में कुल 164 आजीवन कारावास के बंदियों में से 154 रिहाई के लिए पात्र पाए गए। जिन बंदियों की अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, उनसे यह शपथ पत्र लिया गया है कि उनकी ओर से जेल के बाहर से सुप्रीम कोर्ट में अलग से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

    केंद्रीय जेल जबलपुर में हत्या के दो प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा होने से आठ बंदियों को रिहाई के लिए अपात्र माना गया। इसी तरह केंद्रीय जेल नर्मदापुरम के एक मामले में पॉक्सो और देह व्यापार अधिनियम का प्रकरण लंबित होने के कारण रिहाई की अनुशंसा नहीं की गई। केंद्रीय जेल सतना, जिला जेल छतरपुर और नीमच के तीन गैर आजीवन कारावास से दंडित बंदियों को जुर्माना चुकाने और लंबित अपील का निराकरण होने की शर्त पर रिहा किया गया।

    किस जेल से कितनी रिहाई
    जेल मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, केंद्रीय जेल भोपाल- 15, खुली जेल भोपाल- दो, केंद्रीय जेल इंदौर- 21, खुली जेल इंदौर- एक, केंद्रीय जेल नरसिंहपुर- छह, जिला जेल टीकमगढ़- चार, केंद्रीय जेल सागर- 15, केंद्रीय जेल रीवा- 17, केंद्रीय जेल जबलपुर- 10, केंद्रीय जेल नर्मदापुरम- चार, नवजीवन आश्रम खुली जेल नर्मदापुरम- एक, केंद्रीय जेल बड़वानी- तीन, केंद्रीय जेल ग्वालियर- 25, केंद्रीय जेल सतना- 10, खुली जेल सतना- एक और केंद्रीय जेल उज्जैन से 19 बंदियों को रिहा किया गया है। (एजेंसी, हि.स.)

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