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मध्य प्रदेश में विकास पर फोकस, विधानसभा में बजट 2024-25 पेश; आकार हुआ दोगुना

July 03, 2024

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) विधान सभा (Assembly) में आज उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने वर्ष 2024-25 का बजट (Budget) प्रस्तुत किया है. इसे जनता का बजट जनता के लिए नाम दिया गया है. इस बजट में अगले पांच सालों (Five Years) के लिए प्रदेश के विकास के लिए कई प्रस्ताव रख गए हैं. इसके लिए बजट का आकार दोगुना किया गया है. इसके साथ ही इसमें पूंजीगत निवेश, सड़क, सिंचाई और बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन के लिए निवेश को विशेष स्थान दिया गया है.


बजट 2024-25 की प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैः-

  • कुल विनियोग की राशि 3,65,067 करोड़, जो पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है.
  • बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य 1,700 करोड़ रहने का अनुमान.
  • अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,02,097 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान 44,891 करोड़ शामिल.
  • वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित.
  • वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित.
  • अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु 40,804 करोड़ (23.4%).
  • अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु 27,900 करोड़ (16%).
  • वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित.
  • वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%.
  • सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित.
  • बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान.
  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु 18984 करोड़ का प्रावधान.
  • सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 15509 करोड़ का प्रावधान.
  • माध्यमिक शालायें हेतु 9258 करोड़ का प्रावधान.
  • अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 6290 करोड़ का प्रावधान.
  • 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 5965 करोड़ का प्रावधान.
  • समग्र शिक्षा अभियान हेतु 5100 करोड़ का प्रावधान.
  • अंशदायी पेंशन योजना हेतु 5000 करोड़ का प्रावधान.
  • म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु 4775 करोड़ का प्रावधान.
  • शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु 4567 करोड़ का प्रावधान.
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु 4500 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 4000 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) हेतु 3600 करोड़ का प्रावधान.
  • अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान.
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान.
  • आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु 3469 करोड़ का प्रावधान.
  • बांध तथा संलग्र कार्य हेतु `2860 करोड़ का प्रावधान.
  • चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु 2452 करोड़ का प्रावधान.
  • सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 2400 करोड़ का प्रावधान.
  • कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2390 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1788 करोड़ का प्रावधान.
  • जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1680 करोड़ का प्रावधान.
  • ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु 1500 करोड़ का प्रावधान.
  • जिला माइनिंग फण्ड हेतु 1300 करोड़ का प्रावधान.
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 1231 करोड़ का प्रावधान.
  • आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु 1193 करोड़ का प्रावधान.
  • न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1167 करोड़ का प्रावधान.
  • मेट्रो रेल हेतु 1160 करोड़ का प्रावधान.
  • केन्द्रीय सड़क निधि हेतु 1150 करोड़ का प्रावधान.
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1144 करोड़ का प्रावधान.
  • हाउसिंग फॉर ऑल हेतु 1020 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.
  • समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.
  • सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.
  • मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

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