अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने आवास पर अवैध विलय को लेकर मुंबई महानगरपालिका (BMC) के नोटिस के बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में दायर याचिका को वापस ले लिया है। कंगना ने कोर्ट में बताया कि वह अवासीय फ्लैटों में कथित अनियमितता के संबंध में मुंबई नगर निकाय में नियमितीकरण का आवेदन (Application of regularization) दायर करेंगी। कंगना रनौत के वकील बीरेंद्र सराफ ने दिसंबर 2020 में कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने का अनुरोध किया। एक इमारत में तीन फ्लैटों को अवैध रूप से मिलाने पर बृन्हमुंबई महानगरपालिका (MCGM) के नोटिस के खिलाफ कंगना ने कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि अभी भी पूरी तरह वजह सामने नहीं आई कि Kangana अपना केस वापसि क्यों लिया।
कोर्ट ने कहा कि निगम, कानून के तहत उनके आवेदन पर तेजी से फैसला ले। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ विपरीत आदेश की सूरत में, BMC द्वारा उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई (Punitive action) न की जाए ताकि अपीलकर्ता अपील दायर कर सकें। कंगना रनौत की मालिकाना हक वाले तीन फ्लैटों को कथित अवैध रूप से मिलाने के मामले में अभिनेत्री को मार्च 2018 में नोटिस जारी किया था। दिंडोशी की कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नोटिस के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज कर दिया था. जिसके बाद कंगना ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
विदित हो कि नगर निकाय ने पिछले साल पाली हिल इलाके में स्थित रनौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को सितंबर महीने मैं गिरा दिया था जिसके बाद काफी राजनैतिक बवाल हुआ था।
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