नई दिल्ली (New Delhi) । मुस्लिम देश सऊदी अरब (Saudi Arab) ने रमजान (Ramadan) के पवित्र महीने के दौरान एक व्यक्ति को फांसी (hanging person) दी। गार्जियन ने एक अधिकार समूह का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह का फैसला काफी दुर्लभ था क्योंकि अक्सर रमजान के महीने में सरकार इस तरह के फैसले नहीं लेती। सऊदी अरब में साल 2009 से रमजान के दौरान कोई सजा नहीं सुनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, फांसी की सजा पाने वाले दोषी पर हत्या का मुकदमा था।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फांसी 28 मार्च यानी रमजान के पांच दिनों में हुई। सऊदी नागरिक, जिसे हत्या का दोषी ठहराया गया था, को मदीना क्षेत्र में सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्ति ने पीड़ित को पहले चाकू मारा और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी।
यूरोपीय सऊदी मानवाधिकार संगठन (ईएसओएचआर) ने सऊदी आंतरिक मंत्रालय की मृत्युदंड के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक बयान में कहा, “सऊदी अरब ने रमजान के दौरान एक नागरिक को मार डाला।” समूह ने कहा, “सऊदी अरब में 2009 से पवित्र महीने के दौरान कोई सजा लागू नहीं की गई है।”
तीन महीने में 17 को दी गई फांसी
समूह ने कहा कि सऊदी अरब में फांसी की दर दुनिया की सबसे ऊंची दरों में से एक है और नवीनतम मामले के साथ, 2023 में फांसी की संख्या बढ़कर 17 हो गई। समाचार एजेंसी एएफपी ने पहले बताया था कि 2022 में सऊदी अरब ने 147 लोगों को मौत की सजा दी, जो 2021 के 69 के आंकड़े से दोगुना है।
2015 से 1000 से अधिक को मौत की सजा
रेप्रीव और ईएसओएचआर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 में देश के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता संभालने के बाद से 1,000 से अधिक मौत की सजा दी है।
हालांकि मार्च 2022 में, क्राउन प्रिंस ने द अटलांटिक पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि सऊदी अरब को मौत की सजा से “छुटकारा” मिल गया है। यह केवल हत्या के मामलों पर लागू होता है या जब कोई “कई लोगों के जीवन को खतरे में डालता है”।
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