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    विधायक मेंदोला के खिलाफ दर्ज एफआईआर नहीं होगी रद्द

  • July 30, 2022

    सांवेर उपचुनाव में भीड़ एकत्र करने का मामला, याचिका खारिज
    इन्दौर।  कोरोना काल (Corona period) में सांवेर उपचुनाव (Sanwer by-election) के दौरान भीड़ एकत्रित करने के मामले में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला (BJP MLA Ramesh Mendola) के खिलाफ धारा 188 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने याचिका खारिज कर दी।


    सूत्रों के अनुसार विधायक मेंदोला व विजय व्यास के खिलाफ सांवेर पुलिस (Sanwer Police) ने रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर धारा 188 में केस दर्ज किया था। आरोप था कि प्रशासन ने कोरोना के चलते चुनाव के दौरान केवल 100 लोगों को ही एकत्रित करने की इजाजत दी थी, लेकिन मेंदोला की सभा में 300 लोग एकत्र हो गए थे। एफएसटी प्रभारी महेश मोरया ने मामले में सीडी पेश कर रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की थी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था। मेंदोला की ओर से हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत याचिका दायर एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी और तर्क दिया गया था कि सीआरपीसी की धारा 195 के तहत आईपीसी की धारा 188 में न्यायालय में लिखित शिकायत पर ही केस दर्ज हो सकता था, जबकि इस मामले में अदालत में कोई शिकायत नहीं हुई थी। सरकारी वकील ने एफआईआर दर्ज होने को सही बताया था। जस्टिस सत्येंद्रकुमार सिंह ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मेंदोला की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि एफआईआर पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं है और न अदालत में लिखित शिकायत करने पर ही केस दर्ज होने का बंधन है।

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