श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu and Kashmir High Court) ने फेसबुक इंडिया हेड व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. जम्मू निवासी एक शख्स ने फेसबुक इंडिया (Facebook India) पर विज्ञापन के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) करने का आरोप लगाया है. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस डीएस ठाकुर ने पुलिस की साइबर सेल को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
जम्मू निवासी विवेक सागर ने हाईकोर्ट में शिकायत करते हुए बताया कि फेसबुक पर एक विज्ञापन के जरिए उसके साथ 20,700 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई. पीड़ित ने बताया कि वह फेसबुक, बजाज फाइनेंस व क्वाड्रेंट टेलीवेंचर व अन्य ने इंटरनेट व एसएमएस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए उससे 20,700 रुपये की धोखाधड़ी की गई है. पीड़ित ने कहा उसके साथ जिस तरह की धोखाधड़ी हुई है उसे देखते हुए आईपीसी और आईटी एक्ट, 2000 का मामला बनता है.
पीड़ित की ओर से एडवोकेट दीपक शर्मा ने हाई कोर्ट को बताया कि पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस की साइबर सेल के पास भी गया था लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद पीड़ित ने स्थानीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके साथ ही पीड़ित ने धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों के खिलाफ 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की.
पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का अंतिम फैसला पुलिस अधिकारियों पर छोड़ दिया. अब पीड़ित ने स्थानीय कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में अब जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने फेसबुक इंडिया हेड व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
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