भोपाल। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अफवाह फैलाने वाले मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के विदिशा के कांग्रेस विधायक (Congress MLA) शशांक भार्गव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज की है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेन्द्र चौहान की शिकायत पर थाना सिविल लाईन विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक के खिलाफ धारा 188, 505 और 54 आपदा अधिनियम 2005 के तहत एफआईआर दी की गई।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वैश्विक आपदा के समय लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृहमंत्री ने बताया कि लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वाले वीडियो को जारी करने के एक मामले में विदिशा विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भ्रम और अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।
ये है पूरा मामला
दरअसल, शशांक भार्गव ने वॉट्सएप ग्रुप विदिशा टूडे कलम का हमला में विदिशा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के संबंध में वीडियो जारी किया गया था। पुलिस की जांच-पड़ताल में पाया गया कि वह तस्वीर मेडिकल कॉलेज विदिशा की नहीं हैं। इसी आधार पर पुलिस ने भार्गव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
पहले भी दर्ज हो चुकी है एफआईआर
यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पिछले साल शशांक भार्गव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल, विधायक ने पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में किए प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस पर बीजेपी में तीखी प्रतिक्रिया की और भाजपाइयों ने कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज करवाया था। नपा अध्यक्ष मुकेश टंडन और कार्यकर्ताओं के आवेदन पर धारा 294, 504 में मामला दर्ज किया गया था।
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