नई दिल्ली। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष (Financial Year) शुरू हो जाएगा. इस नए साल में कई बदलाव होंगे लिहाजा 31 मार्च 2021 तक पुराने वित्त वर्ष में कुछ जरूरी काम निपटा लेने चाहिए. इससे आपको इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट और एफडी पर ज्यादा ब्याज (Interest) जैसे कई फायदे मिल सकेंगे.
इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश का है मौका
इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए 31 मार्च तक निवेश करना जरूरी है. सरकार इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट देती है.
डिटेल देने की आखिरी तारीख
आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ की डिटेल देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. इसी तरह भुगतान के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है.
पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध हो जाएगा
पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. जिनके पैन आधार से लिंक नहीं हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है. यदि आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध (डिएक्टिवेट) हो जाएगा.
31 मार्च तक FD कराने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम चला रहे हैं. इन स्कीम्स के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नॉर्मल FD की तुलना में ज्यादा ब्याज मिल रहा है.
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