नई दिल्ली। अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन और केन्व्यू पर 45 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। एक महिला के मुकदमा दायर करने के बाद चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि कंपनी के बेचे गए टेल्कम बेबी पाउडर में एस्बेस्टर था। जो कि महिला के कैंसर और मौत का कारण बना था।
जॉनसन एंड जॉनसन और केन्व्यू कंपनी जो बच्चों से जुड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए चर्चित है। अमूमन हर किसी के घर में जे एंड जे कंपनी के प्रोडक्ट मिल देखने मिलेंगे। लेकिन एक महिला ने अदालत में केस दायर किया है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उनके परिवार के सदस्य को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हुई, जिससे उनकी मौत हो गई थी। कंपनी के बेचे गए टेल्कम पाउडर में एस्बेस्टस था। वहीं एस्बेस्टस जो कि मेसोथेलियोमा के पैदा होने का कारण है।
परिवार ने आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था कि थेरेसा गार्सिया की मौत का जिम्मेदार दोनों कंपनियों को ठहराया था। गार्सिया की बेटी स्टेफ़नी साल्सेडो ने अपने परिवार की ओर से मामला दायर किया। परिवारजनों का मानना है कि 2020 में महिला की मौत कैंसर के कारण हुई। लेकिन कैंसर एस्बेस्टस के कारण हुआ। परिवारजन का आरोप था कि कंपनी ने यह जानकर भी टेल्कम पाउडर बेच दिया, जब उनको पता था कि टेल्कम पाउडर में एस्बेस्टस था। वहीं जे एंड जे का कहना है कि उसके टैल्क-आधारित उत्पादों से कैंसर नहीं होता है।
मामले की सुनवाई शुक्रवार देर रात शिकागो में हुई थी। इसमें ज्यूरी सदस्यों ने कंपनी को 45 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया, जो कि पीडिता के परिवार को दिया जाना है। परिवार की वकील जेसिका डीन ने कहा कि परिवार आभारी है कि जूरी सदस्यों ने जे एंड जे और केनव्यू द्वारा दिए गए ‘धोखे’ को देखा। और माना कि टेल्कम पाउडर कैंसर का कारण बन सकता है।
कंपनियों को पता था कि टेल्कम में एस्बेस्टस की अशुद्धियाँ हैं उसके बाद भी उस बेबी पाउडर को जे एंड जे की बोतलों में डाला गया था। वहीं परिवार ने दावा किया था कि महिला को 2016 में डिम्बग्रंथि कैंसर एस्बेस्टस से दूषित बेबी पाउडर के उपयोग के कारण हुआ था।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved