इंदौर। रेलवे स्टेशन (railway station) पर भी मास्क (mask) नहीं लगाने को लेकर सख्ती (strictness) बरतने के आदेश (order) दिए गए हैं, लेकिन आदेश आने के पहले दिन कल मात्र दो ही यात्रियों (passengers) पर कार्रवाई कर उनसे जुर्माना (fine) वसूला गया। आज से रेलवे अधिकारी (railway officer) सख्ती करने का दावा कर रहे हैं। शहर में मास्क (mask) नहीं पहनने का जुर्माना 200 रुपए है, लेकिन रेलवे परिसर (railway premises) में इसके 500 रुपए तक वसूले जाएंगे।
इंदौर में जिस तेजी से कोरोना मरीजों (corona patients) की संख्या बढ़ रही है, उससे सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो गया है। एयरपोर्ट (airport) पर भले ही यात्रियों की कोरोना जांच हो रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली (delhi) और मुंबई (mumbai) से आने वाली ट्रेनों में रोज हजारों यात्री इंदौर आ रहे हैं, लेकिन स्टेशन (station) पर स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने उनकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं की है। कल की रिपोर्ट में इंदौर में 319 मरीज पॉजिटिव निकले। ऐसे में आने वाले समय में यह आंकड़ा बढऩे की पूरी संभावना है। रेलवे अधिकारियों ने सोमवार शाम स्टेशनों पर बिना मास्क यात्रियों पर 500 रुपए जुर्माना करने के आदेश निकाले हैं, लेकिन कल पहले दिन इंदौर में मात्र 2 ही यात्री बिना मास्क (mask) के मिले, जिन पर जुर्माना लगाया गया। बताया जा रहा है कि कल पुलिस बल साथ नहीं होने से कार्रवाई नहीं की गई, वहीं कई यात्री ट्रेन छूटने के बहाने निकल गए। आज से अधिकारियों ने बिना मास्क (mask) के ट्रेनों में सफर करने तथा स्टेशन परिसर में घूमने वाले यात्रियों पर सख्त कार्रवाई का बात कही है।
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