नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान और हालातो को देखते हुए विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के छह जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है। इस मामले में छात्रों की तरफ से अदालत में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव पेश हुए थे। अदालत ने UGC के दिशानिर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास यानि मास्स प्रमोशन नहीं होंगे।
अदालत ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत राज्य परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ले सकते है।
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