नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने की आखिरी तारीख अब नजदीक है. सरकार की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस बार डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) लगातार लोगों को कह रहा है कि डेडलाइन (ITR Filing Deadline) का इंतजार न करें और बिना देरी किए फटाफट अपना ITR फाइल कर दें.
आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 है. अगर सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाती है, जैसा की उसने कहा है तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ सकता है. हाल के दिनों में ITR भरना काफी आसान हो गया है. अगर आपके पास इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, तो आपको ITR फाइल करने में 15 मिनट का समय लगेगा. आप कुल 4 प्वाइंट्स का ध्यान रखकर आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं.
फॉर्म 16 या 16ए प्राप्त करें
नौकरीपेशा लोग, जिन्हें सैलरी मिलती है, ऐसे लोग सबसे पहले अपने संस्थान से फॉर्म 16 या 16ए प्राप्त कर लें. इसमें आपकी सैलरी से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी जैसे बेसिक सैलरी, एचआरए और अन्य अलाउंस. इनमें कई पर टैक्स छूट भी मिलती है.
अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपये है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख की इनकम और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपये की इनकम पर ITR फाइल करना होगा.
अगर आपके किसी चालू खाते में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की रकम जमा है. आपने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च किया है या फिर आपने किसी साल में एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल भुगतान किया है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है.
26AS में टीडीएस की डिटेल्स की जांच करें
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर कर लें. ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS. इसमें एक कंसोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है. इसमें टैक्सपेयर्स की इनकम से काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है. जैसे टैक्स डिडएक्शन एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) रेग्युलर टैक्स, रिफंड जैसी जानकारियां इसमें आपको मिल जाएंगी. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि कई बार 26AS फॉर्म में दी गई जानकारियां गलत भी होती हैं. इसलिए इसमें तुरंत सुधार करवा लें.
एआईएस में इनकम और टीडीएस
एक बार अपने 26AS में TDS, TCS की जांच के बाद एनुएल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को जरूर मिला लें. इसमें सभी सेविंग अकाउंट की डिटेल्स होती है. इस वजह आपको पता होगा कि बचत खाते में जमा राशि के अनुसार ITR फाइल करने की जरूरत है या नहीं.
कैपिटल गेन का स्टेटमेंट
अगर आपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो आपको ब्रोकर और म्यूचुअल फंड्स से कैपिटल गेन का स्टेटमेंट हासिल करना चाहिए. अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और टैक्स बचाने के लिए उसे कहीं निवेश किया है, तो इसकी जानकारी आपको देनी होगी.
सरकार ने 2022 के बजट में क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था. हालांकि, ये अगले असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) से लागू होगी.
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