नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त वर्ष 2022-23 (FY 2022-23) और आकलन वर्ष 2023-24 (assessment year 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल (Income Tax Return (ITR) filing) करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जल्द कर दें। इस बार आईटीआर दाखिल करने की तय तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा।
आयकर विभाग ने रविवार को एक ट्विट कर कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2023 है। विभाग ने कहा कि कृपया http://incometax.gov.in पर जाएं, अंतिम हफ्ते में भागदौड़ से बचें और जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल करें और चिंता मुक्त रहें।
इनकम टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अमित रंजन के मुताबिक आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनाल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और कई फायदे हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तारीख के अंदर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
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