नई दिल्ली। खाने-पीने से लेकर अन्य जरूरत की चीजों के लिए हम दुकान से सामान खरीदते हैं. लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हम कई बार खाद्य सामाग्री (food item) की एक्सपायरी डेट (expiry date) देखना भूल जाते हैं. वहीं, कई बार दुकानदार सामान बेचने के चक्कर में खुद एक्सपायरी डेट (expiry date) का सामान पकड़ा देते हैं. ऐसे में जब हम सामान लौटाने जाते हैं, तो दुकानदार मना कर देता है और हम कहासुनी करने लगते हैं. ऐसे दुकानदारों को सबक सीखाने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें एक बार कहें कि भाई साइब ! इस सामान को वापस करें, क्योंकि इसकी डेट एक्सपायर (expiry date) हो चुकी है. अगर दुकानदार इसके बावजूद भी न मानें, तो आप इन जगहों पर शिकायत करके दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं……..
इन 3 तरीकों से दर्ज कराएं अपनी शिकायत
– 1800114000 या 14404 पर ग्राहक कॉल कर दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर (service provider) या फिर डीलर की शिकायत कर सकते हैं.
– 8130009809 पर मैसेज कर के भी आप शिकायत कर सकते हैं.
मैसेज करने के बाद आपके पास एक कॉल आएगी और कॉल पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं.
– इसके अलावा आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं. कंप्लेंट रजिस्टर होते ही आपके पास एक नंबर आ जाएगा.
शिकायत दर्ज कराते समय इन बातों का रखें ध्यान
किसी भी दुकानदार, डीलर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिसने आपके साथ धोखा किया हो, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते समय हमेशा पूरी डिटेल देनी जरूरी होगी. ऐसे में आप जिस भी दुकानदार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं उसका पूरा नाम, सही पता और आपकी शिकायत को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें.
वहीं, कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद आपको कुछ फीस भी देनी पड़ सकती है. यह फीस आपके कंप्लेंट के आधार पर निर्भर करता है. अगर आपकी शिकायत 1 लाख रुपए तक के केस के लिए है तो 100 रुपए की फीस देनी होगी. अधिक जानकारी आपको अधिकारी की तरफ से शिकायत दर्ज करते समय दे दी जाएगी.
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