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    राजघरानों में भीषण विवाद, इन्दौर में भी बेशकीमती सम्पत्तियों को लेकर कोर्ट-कचहरी

  • June 19, 2024

    • होलकर घराने के अलावा 1232 करोड़़ की सम्पत्तियां देवास राज परिवार की,
    • हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन तो धार परिवार की सम्पत्तियों को लेकर संभागायुक्त ने किया विस्तृत आदेश पारित

    इंदौर । होलकर परिवार राजवंश (Holkar Family Dynasty) की हजारों करोड़ की सम्पत्तियों (assets worth thousands of crores) को लेकर जहां हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट (High Court, Supreme Court) तक विवाद चल रहा है तो उससे जुड़े खासगी ट्रस्ट, अहिल्याबाई होलकर चेरिटेबल ट्रस्ट, आलमपुर छत्री ट्रस्ट (Private Trust, Ahilyabai Holkar Charitable Trust, Alampur Chhatri Trust) की बेशकीमती सम्पत्तियां भी उसमें शामिल हैं, वहीं देवास, धार सहित अन्य राजघरानों की अरबों-खरबों की सम्पत्तियों को लेकर कोर्ट-कचहरी चल रही है। देवास राज परिवार की 1232 करोड़ की सम्पत्तियों में हिस्सेदारी का विवाद है। इसमें कुछ जमीन इन्दौर में भी मौजूद है तो पिछले दिनों संभागायुक्त ने धार राज परिवार की सम्पत्तियों को लेकर विस्तृत आदेश पारित किया और वारिस न होने पर सम्पत्तियों का कब्जा प्रशासन हासिल करेगा।


    अग्निबाण ने ही खासगी ट्रस्ट और उससे जुड़े जमीनी घोटालों को उजागर किया था। शासन ने भी जांच करवाई और फिर यह मामला हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां से नए ट्रस्ट के ंपजीयन के आदेश दिए गए और पंजीयन न होने पर होलकर परिवार ने कुछ समय पूर्व ही हाईकोर्ट में नई याचिका भी दायर की है। इंदौर के अलावा महेश्वर, नासिक, हरिद्वार, मुंबई, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, बड़वाह, सनावद, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर सहित अन्य जगहों पर हजारों करोड़ की ये सम्पत्तियां मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों ही संभागायुक्त इन्दौर दीपकसिंह ने धार कोठी से जुड़े मामले को लेकर विस्तृत आदेश भी पारित किया। चार राज्यों के चार परिवारों की अपील संभागायुक्त ने निरस्त कर दी, साथ ही इन्दौर तथा धार कलेक्टर को आदेश दिए कि वे इन सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लें। इसमें धार कोठी के नाम से पांच एकड़ की बेशकीमती जमीन तो शामिल है ही, वहीं धार के जीराबाद पैलेस की 1475 बीघा जमीन के साथ-साथ लक्ष्मीनिवास पैलेस और मांडव में भी 56 महल, खंभा महल के साथ 30 बीघा जमीन, नीमनपुर में 139 बीघा जमीन के साथ, महू में बगला नंबर 2 मौजूद है। धार के पूर्व महाराजा आनंदराव पंवार के बाद उनकी पत्नी महारानी मृणालिनी देवी की मौत के बाद जमीनी विवाद बढ़े, उस पर संभागायुक्त ने चार परिवारों की अपील पारित करते हुए 2 हजार बीघा जमीन और अन्य सम्पत्तियों को कब्जे में लेने के आदेश जारी किए हैं। इसी तरह देवास के पवार परिवार ने 1232 करोड़ की सम्पत्तियों में हिस्सेदारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है। इस परिवार की इन्दौर में दो बेशकीमती जमीनें मौजूद हैं। पिछले दिनों ही सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए शैलाज राजे पवार ने हुए सौदों को अवैध भी बताया। इन्दौर के अलावा पुणे, जयपुर, आलोट में भी सम्पतियां हैं।

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