नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड के चलते फरवरी माह के लिए दिशा-निर्देशों के तहत समाजिक एकत्रीकरण, सिनेमा हॉल में संख्या, स्विमिंग पूल के उपयोग और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में और ढील दी है। अब सिनेमाघर 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या में दर्शक बिठा सकते हैं और राज्य किसी भी तरह के एकत्रीकरण की संचालन प्रक्रिया को स्वयं तय कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी से जुड़े दिशानिर्देशों के साथ एक आदेश जारी किया है। यह 1 फरवरी से प्रभावी होगा और 28 फरवरी तक लागू रहेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिशानिर्देशों का मुख्य ध्यान कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखना है। पिछले चार महीनों में देश में कोरोना के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट में देखी गई है।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पहले की ही तरह पूरे देश में पालन किया जाएगा ताकि महामारी से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके।
सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत के ज्यादा करने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गृह मंत्रालय के परामर्श से एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया अलग से जारी करेगा। खिलाड़ियों के साथ अब सभी को स्विमिंग पूल उपयोग की अनुमति होगी।
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाओं के बारे में संबंधित राज्य अपने स्तर पर एसओपी जारी कर अनुमति दे सकते हैं। अभी तक हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत और बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों तक संख्या को सीमित रखा गया था।
फरवरी से सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल को अनुमति दी जाएगी। अभी तक बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) को ही अनुमति थी।
यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को और अधिक खोला जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय ले सकता है।
अन्य सभी तरह के मामलों में पहले से जारी एसओपी लागू रहेंगी, जिनका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। निगरानी और नियंत्रण व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार संबंधित दिशानिर्देश पहले की तरह जारी रहेंगे।
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