नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि 1 जनवरी 2021 से देश में सभी चार पहिया वाहनों पर फास्ट टैग को लगाना अनिवार्य होगा।
गडकरी ने आज एक समारोह को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि फास्ट टैग को नए साल से अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को अब नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय और ईंधन की भी बचत होती है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2016 में फास्ट टैग को लॉन्च किया था और चार बैंकों ने मिलकर लगभग एक लाख फास्ट टैग जारी किए थे। 2017 तक, उनकी संख्या सात लाख तक पहुंच गई। 2018 में 34 लाख से अधिक फास्ट टैग जारी किए गए थे।
मंत्रालय ने इस साल नवंबर में एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी, 2021 से पुरानी गाड़ियों में भी अर्थात 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेची जाने वाली मोटर वाहनों (चार पहिया वाहनों) की सीएमवीआर, 1989 में संशोधन कर फास्टैग को जरूरी कर दिया है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, 1 दिसंबर 2017 से फास्ट टैग को नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा आपूर्ति की जा रही है। यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों पर फास्ट टैग लगा होने पर ही उनके फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्ट टैग 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य था। यह भी अनिवार्य किया गया है कि फार्म 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के माध्यम से नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त कराते समय एक वैध फास्ट टैग लगवाएं। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम होगा कि केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से टोल प्लाज़ा पर शुल्क का भुगतान 100 प्रतिशत हो और वाहन शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरें। प्लाज़ा में कोई प्रतीक्षा समय नहीं होगा और इससे ईंधन की बचत होगी। सरकार अगले दो महीनों में जनता को उनकी सुविधा के अनुसार फास्ट टैग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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