जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फारूक अब्दुल्ला पर की गई कार्रवाई के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, “ईडी द्वारा जब्ती का कोई औचित्य नहीं हो सकता है क्योंकि ज्यादातर संपत्तियां पैतृक हैं; कार्रवाई पर अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी।” गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां कुर्क की है।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी अनुलग्नक आदेश जारी किया है और कुर्क की गई संपत्तियां जम्मू और श्रीनगर में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि दो अचल संपत्तियां आवासीय हैं, एक व्यावसायिक संपत्ति है, जबकि तीन अन्य भूखंड भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किए गए हैं।उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों का शुद्ध मूल्य (बुक वैल्यू) 11.86 करोड़ रुपये है, जबकि बाजार मूल्य लगभग 60-70 करोड़ रुपए है। ईडी अब्दुल्ला (83) से इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved