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    उपज बिक्री शुल्क नहीं लिया जाएगा किसानों से : निशंक

  • October 04, 2020


    नई दिल्‍ली । नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र के जीवन का एक नया पट्टा देंगे. छोटे किसानों के कल्याण के उद्देश्य से और उन्हें मूल्य-निर्धारण की खोज में मदद करेंगे. नए ढांचे से बिचौलियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा. किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेच सकेंगे. यह किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद होगा. यह तमाम बातें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कही हैं.

    उन्होंने कहा है कि नए कानून से किसानों और व्यापारियों को कृषि-उपज की बिक्री और खरीद की पूरी स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम बनाया जाएगा. यह राज्य कृषि उपज विपणन कृत्यों के तहत अधिसूचित बाजारों के परिसर के बाहर इंट्रा-स्टेट व्यापार को भी सक्षम करेगा. इसके अलावा, किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. उन्हें परिवहन लागत वहन नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा.

    उन्होंने कहा कि मंडियों ने काम करना बंद नहीं किया है और पहले की तरह व्यापार जारी रहेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा, नए कानून किसानों को सीधे स्तर के खेल के मैदान पर प्रोसेसर, थोक व्यापारी, एग्रीगेटर और निर्यातकों के साथ जुड़ने की अनुमति देते हैं. फसलों की बुवाई से पहले ही किसानों को मूल्य आश्वासन का प्रावधान है. अधिक बाजार मूल्य के मामले में, किसान न्यूनतम मूल्य से अधिक और ऊपर इस मूल्य के हकदार होंगे.

    उन्होंने कहा, “किसान उत्पादक संगठनों का गठन पूरे देश में किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे किसानों को कृषि उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य निर्धारण के लिए एक साथ लाया जाए.” न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में गलत धारणाओं को स्पष्ट करते हुए, राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 22 कृषि फसलों के लिए एमएसपी को ठीक किया. एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी विभिन्न कारकों पर विचार किया है.

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