इंदौर संतोष मिश्र। हरियाली (Greenery) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग (Forest Department) द्वारा प्लांटेशन (Plantation) के लिए नया नियम (New Rule) बनाया जा रहा है। इस नियम के अंतर्गत अगर किसान (Farmers) अपनी निजी जमीन ( Private Land) पर पेड़ (Trees) लगाता है तो उसे काटने और उसका विक्रय करने के लिए वन विभाग की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा पट्टाधारियों और लकड़ी का व्यापार करने वालों को नए नियम में कई सुविधाएं दी जाएंगी।
मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 (Madhya Pradesh Plantation Promotion Bill 2021) के अंतर्गत अगर किसान (Farmers) अपनी निजी भूमि पर पौधारोपण करता है तो उसे काटने के लिए वन विभाग की ट्रांजिट पास टीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान अगर चाहे तो गोदामों में बिना अनुमति के लकड़ी की टाल संग्रहित कर सकता है। उत्पादक अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात लकड़ी की टाल पर कास्ट प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित कर सकेगा। निजी भूमि के अलावा सरकार से पट्टा या हस्तांतरण से धारित की गई भूमि पर भी पौधे लगाने वालों को भी नए नियम में बड़ी सहूलियत मिलेगी।
नए नियम को लेकर इंदौर में कल बड़ी बैठक… 20 जिलों के अधिकारियों का लगेगा जमावड़ा
सीसीएफ हरिशंकर मोहंता (CCF Harishankar Mohanta) ने बताया कि नए नियम को लेकर कल इंदौर में बैठक होगी, जिसमें भोपाल (Bhopal) , जबलपुर (Jabalpur), शिवपुरी, ग्वालियर, छिंदवाड़ा (Chhindwara) सहित लगभग 20 जिलों के सीएफ व एसडीओ सहित अन्य अफसरों आएंगे। नए नियम को लेकर अगर उनके द्वारा कोई सुझाव दिया जाएगा तो उस पर अमल किया जाएगा। सभी जिलों के विभाग प्रमुखों की रजामंदी के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा।
गोदाम या टाल अगर वन संरक्षित क्षेत्र की परिधि में है तो बेचने के लिए अनुमति आवश्यक
अगर किसान (Farmers) अपनी निजी जमीन पर पौधे (Plants) लगाता है और गोदाम (Warehouse) या टाल वन संरक्षित क्षेत्र की परिधि में रहता है तो उसे बेचने के लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। लकड़ी की ऐसी प्रजातियां, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अलावा लकड़ी के टाल या गोदाम से कोई भी इमारती लकड़ी या परवर्ती लकड़ी के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास की आवश्यकता नहीं होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार का लगेगा जुर्माना…एसडीएम के यहां कर सकते हैं अपील
नए नियमों का अगर कोई किसान (Farmers) , व्यापारी या अन्य लोग उल्लंघन करता है तो उस पर 50 हजार का जुर्माना (Fine) लगेगा। इस मामले की अपील एसडीएम के यहां की जाएगी। वे अपने स्तर पर पूरे मामले की छानबीन (Scrutiny handjob )कर आदेश जारी करेंगे।
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