भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से प्रभावित बीमित फसल का 25 प्रतिशत बीमा कम्पनी एडवांस में भुगतान करेगी। शेष 75 प्रतिशत राशि सेटलमेंट होने के बाद बीमा कम्पनी द्वारा संबंधित कृषकों को भुगतान किया जाएगा। राहत राशि राज्य सरकार देगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा और राहत राशि मिलाकर किसानों को उनकी फसल क्षति की भरपाई की जाएगी। कोई भी गरीब किसान राहत राशि से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसान भाई परेशान न हो, संकट के समय सरकार उनके साथ है और उन्हें इस संकट से भी निकालेगी। प्रभावित कृषकों की बेटियों का विवाह है, तो वह भी राज्य सरकार कराएगी। किसानों को तकलीफ से बाहर निकालना उनका धर्म है, कत्र्तव्य है और उनकी ड्यूटी भी है। चौहान ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि एक-एक गाँव का सर्वे हो। सर्वे सूची ग्राम में चस्पा कराई जाए, जिससे छूटा हुआ कृषक आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम सर्वे सूची में जुड़वा सके। सर्वे कार्य चोरी-छुपे नहीं हो, कोई भी प्रभावित कृषक छूटे नहीं। सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें की सर्वे का कार्य पारदर्शिता और संवदेनशीलता के साथ हो।
पीडीएस में घपला, दो अधिकारी निलंबित
मुख्यमंत्री चौहान ने कालीपीठ क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने की शिकायत मिलने पर प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सुरेश वर्मा और फूड इंस्पेक्टर श्री जसराम जाटव को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गरीबों का हक छीनने वाले बख्शे नहीं जायेंगे। उन्हें जेल भिजवाया जाएगा। चौहान ने कहा कि गरीबों का राशन खाने वालों की एफ.आई.आर. के साथ गिरफ्तारी भी हो। जिला कलेक्टर जिले की समस्त राशन दुकानों को चेक कराए। बेईमानी करने वाले बख्शे नही जाएँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था पारदर्शी रहे। गरीबों का राशन वितरण अन्त्योदय समिति सदस्य अपनी निगरानी एवं देख-रेख में कराएँ, जिससे कोई भी हितग्राही परेशान न हो।
फसलों को 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जहाँ गेहूँ, सरसों, चना, मसूर की फसल को ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहाँ प्रति हेक्टेयर 30 हजार रूपये की राहत राशि प्रदान की जाएगी। पशुओं की मुत्यु होने पर गाय-भैंस के मामले में 30 हजार रूपये प्रति पशु, बैल-भैंसा की मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये, बछड़ा-बछड़ी की मृत्यु होने पर 16 हजार रूपये, बकरा-बकरी की मृत्यु होने पर 3 हजार रूपये तथा मुर्गा-मुर्गी की मृत्यु होने पर 60 रूपये प्रति मुर्गा-मुर्गी राहत राशि प्रदान की जायेगी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved