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किसान आंदोलन: नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

July 24, 2024

नई दिल्ली: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

इससे पहले शंभू बॉर्डर खोले जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिन के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने के लिए कहा है. इस कमेटी में किसान, समाजिक संस्था और सरकार के अधिकारी शामिल किए जाएंगे और इस मुद्दे का हल खोजने की कोशिश करेंगे. 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिनों के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए और रास्ता खोला जाएं, जिस पर हरियाणा सरकार ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया था.


हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शंभू बार्डर पर लगाए गए बैरिकेड कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है. एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग रोका गया है. उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल अधिनियम उन्हें राजमार्ग पर ट्रैक्टर और JCB रोकने की इजाजत देता है. राज्य सरकार को इस पर बात का डर है कि जेसीबी और अन्य टैंकरों को युद्ध टैंक में बदल दिया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार हमेशा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित नहीं कर सकती है. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमेशा के लिए रोड बंद किये जाएं लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे.

जस्टिस उज्जवल भुईंया ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए. इस पूरे मामले पर हम एक स्वतंत्र समिति गठित कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश जारी किये थे.

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