भोपाल। प्रदेश में कोरोना (Corona) से जान गंवाने वाल कर्मचारियों के परिजनों के लिए कोविड (Covid) 19 अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) योजना प्रभावी हो गई है। योजना के तहत कोरोना (Corona) से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों में से किसी एक को समान पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले मृतक कर्मचारी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) लेने वाले का नाम शपथ पत्र में देना होगा। साथ ही, नौकरी पाने वाले को एक अलग शपथ पत्र देना होगा कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करेगा। खास बात यह है कि जिस परिवार ने कोरोना योद्धा (Corona Warrior) का लाभ लिया है, उसे अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना को शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) ने 25 मई को इस योजना को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी दी थी। यह योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। योजना का लाभ सभी नियमित, स्थाई कर्मचारी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है, अगर शासकीय सेवक योजनावधि में कोविड पॉजिटिव (Covid positive) था, लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के बाद 60 दिन के भीतर हो जाती है, तब भी उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
कर्मचारी के कार्यालय में देना होगा आवेदन
मृतक कर्मचारी जिस कार्यालय में कार्यरत था, उसी कार्यालय का प्रमुख आवेदन देगा। मृत्यु दिनांक से 4 माह में आवेदन आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारण से सक्षम अधिकारी संतुष्ट है, तो 3 माह का अतिरिक्त समय मान्य होगा। यदि विभाग में समतुल्य पद रिक्त नहीं है, तो यह प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी में आएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसे मामलों में अन्य विभाग में नियुक्ति देने का निर्णय लेगी।
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