भुवनेश्वर। ओडिशा (Odisha) में कोरोना वायरस से मरने वाले (Died of corona) लोगों (People) के परिजन (Families) 3 नवंबर से (From 3 November) 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि (Amount of 50 thousand rupees) पाने के लिए आवेदन (Apply) कर सकते हैं। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी।
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, बिजय महापात्र ने कहा कि वे अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों को आवेदन कर सकते हैं। वे एक निर्धारित आवेदन पत्र का उपयोग करके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं और कोरोना की मृत्यु का प्रमाण, मृतक और बैंक खाते विवरण के साथ संबंध स्थापित करने के लिए दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, “अगर किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लिखित कारण से कोई परेशानी है, तो वह जिला शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते है, जो मृत रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर 30 दिनों के भीतर कॉल करेगी।” महापात्र ने कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है और आदेश के अनुरूप कदम उठाए जा रहे हैं।
विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने भी इस संबंध में सभी कलेक्टरों, नगर आयुक्तों और सीडीएमओ को पत्र लिखा है। राज्य के आईटी विभाग ने सॉफ्टवेयर सीएपीएस विकसित किया है। कलेक्टर अनुग्रह राशि की स्वीकृति, स्वीकृति एवं संवितरण करेगा और ऐसी सहायता का भुगतान 30 दिनों के भीतर सीधे लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा।
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