मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 100 करोड़ रुपये रंगदारी वसूली मामले (Rs 100 crore extortion case) में महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख (Aarti Deshmukh, wife of former Home Minister Anil Deshmukh) को समन जारी किया है। ईडी के समन में आरती देशमुख को गुरुवार को पूर्वान्ह 11 बजे दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है।
अनिल देशमुख के वकील कमलेश घुमरे ने बताया कि ईडी ने अनिल देशमुख, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को इससे पहले समन जारी किया था। आज अनिल की पत्नी आरती देशमुख को भी ईडी ने समन जारी किया है। अनिल देशमुख की पत्नी की आयु 66 वर्ष है और वे एक गृहिणी हैं। साथ ही आरती देशमुख कोरोना से संक्रमित भी हैं। उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।
कमलेश घुमरे ने बताया कि अनिल देशमुख कभी भी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे से नहीं मिले थे। इस तरह बयान खुद सचिन वाझे ने न्यायाधीश चांदिवाल आयोग के समक्ष दिया है। साथ ही सचिन वाझे का पुलिस के समक्ष दिया गया बयान किसी भी तरह अदालत में एडमिसिबल नहीं रहता है। ईडी को इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज आम जनता के बीच सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे मामले की सच्चाई आम जनता तक पहुंच सके।
उल्लेखनीय है कि पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह रंगदारी वसूलने का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इसी पत्र के आधार पर वकील जयश्री पाटिल ने उच्च न्यायालय में मामले की जांच करवाने के लिए याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की प्राथमिक जांच का आदेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दिया था। मामले में मनी लॉड्रिंग ऐंगल से ईडी जांच कर रहा है। ईडी ने मामले में अनिल देशमुख के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जो 15 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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