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    प्रज्वल रेवन्ना को विदेश मंत्रालय ने भेजा कारण बताओ नोटिस, क्‍या रद्द होगा पासपोर्ट?

  • May 25, 2024

    बेंगलुरु (Bengaluru) । विदेश मंत्रालय (foreign Ministry) ने जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) को कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) भेजा है। इसमें पूछा गया कि उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर उनका राजनयिक पासपोर्ट (diplomatic passport) क्यों न रद्द कर दिया जाए। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि विदेश मंत्रालय प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की अपील पर कार्यवाही कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वह फिलहाल जर्मनी में हैं।

    सूत्रों ने कहा कि प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया के तहत उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। पता चला है कि कारण बताओ नोटिस ईमेल के जरिए भेजा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप है और हासन के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को भारत से बाहर चले गए थे। यह भी पता चला कि विदेश मंत्रालय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के साथ-साथ संबंधित नियमों के तहत प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।


    पासपोर्ट रद्द होने का क्या पड़ेगा असर
    सूत्रों ने कहा कि अगर पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, तो प्रज्वल का विदेश में रहना अवैध होगा। जिस देश में वह रह रहे हैं, वहां के संबंधित अधिकारियों की ओर से उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखकर प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने ऐसा ही एक पत्र एक मई को भी प्रधानमंत्री को भेजा था। प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठना किया है। स्थानीय अदालत की ओर से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था।

    इस महीने की शुरुआत में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रज्वल ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की थी और उन्होंने यात्रा के लिए मंजूरी नहीं मांगी थी। जायसवाल ने कहा था, ‘उक्त सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी।’ मालूम हो कि प्रज्वल के पिता व कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना पर भी यौन शोषण और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

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