कल रविवार का रहेगा अवकाश, व्यय सीमा 95 लाख रुपए की भी दी जानकारी
इंदौर। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के लिए भी इंदौर में नामांकन (Enrollment) फार्म जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया। कल भी दो नामांकन निर्दलीयों के जमा हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक चार नामांकन फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। दूसरी तरफ आयोग (commission) के निर्देश पर 1 जून तक एग्जिट पोल (exit poll) पर रोक लगाई गई है, तो मतदान के लिए चुनावी प्रशिक्षण भी कर्मचारियों (employees) को दिया जा रहा है। पिछले दिनों जो फेल हुए थे उन लगभग 100 कर्मचारियों को भी आज फिर से ट्रेनिंग(Training) देने के बाद उनकी परीक्षा ली जाएगी, वहीं चुनाव प्रचार पर उम्मीदवारों द्वारा 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च की जा सकेगी और दैनिक व्यय का लेखा-जोखा व्यय रजिस्टर में रखना पड़ेगा।
कल रविवार को नामांकन फॉर्म अवकाश के कारण जमा नहीं होंगे। फिर सोमवार से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, वहीं कल लविश खंडेलवाल (निर्दलीय) तथा रवि सिरवैया (निर्दलीय) द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 4 उम्मीदवार नाम-निर्देशन पत्र दाखिल कर चुके है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल (गुरुवार) है। कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 21 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने से नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) का कार्य 26 अप्रैल को होगा। अभ्यर्थी 29 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। जिले में 13 मई को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। इधर 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध एक जून की शाम 6:30 बजे तक रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च को इस आशय की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए।
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