नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना के तहत 30 जून 2024 तक समर्थन जारी रखने का एलान किया है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना में उन करों और शुल्कों की वापसी का प्रावधान है जो निर्यातकों द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में वहन किए जाते हैं और जिनमें केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत राहत नहीं दी जा रही है। यह योजना सितंबर 2021 से चालू है।
वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”आरओडीटीईपी समर्थन जो 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, उसे अब मौजूदा निर्यात वस्तुओं के समान दरों पर 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। यह पहल निर्यातक समुदाय को बेहतर शर्तों पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में निर्यात अनुबंधों पर बातचीत करने में मदद करेगा।
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