नई दिल्ली. आबकारी नीति घोटाले (Excise policy scam) में मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत (bail) अर्जी पर सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है. जांच एजेंसी ने जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध किया है. आज इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
कोर्ट ने मांगा था सीबीआई से जवाब
केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ आज फिर से सुनवाई करने वाली है. पीठ ने 14 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान CBI को नोटिस जारी कर केजरीवाल की अर्जी पर जवाब मांगा था.
केजरीवाल को पांच महीने पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 मई से 1 जून तक चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. 2 जून को उन्हें तिहाड़ वापस जाना पड़ा.
आज यानि 23 अगस्त को आबकारी नीति केस से जुड़े CBI केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय है. 14 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करते हुए जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा था. उसी दिन 14 अगस्त को CBI केस में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर सुनवाई हुई थी.
तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. उस आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.शराब नीति घोटाले और धन शोधन के आरोपों पर केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI के मुकदमे चल रहे हैं.
ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है. वहीं CBI केस में वह जेल में बंद हैं. CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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