विजय मोदी, इंदौर। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे जी के द्वारा दिये निर्देशानुसार दिनांक 02/07/023 को नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुद्गल एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल माथुर उडन दस्ता प्रभारी के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त काछी मौहल्ला एवं भोई मौहल्ला के प्रभारी उप निरीक्षक बी डी अहिरवार एवं मनमोहन शर्मा के व्दारा संयुक्त गस्त दौरान सूचना प्राप्त होने पर नन्दलालपुरा में फल मार्केट एवं सब्जी मार्केट के लिए नगर निगम व्दारा बनाई दुकानो में से दुकान नम्बर 71 एव 74 में अवैध रूप से शराब रखी होने की सूचना पर रात का समय होने पर दुकान स्वामियो का पता न चलने पर समक्ष पंचान विधिवत कार्यवाही कर दुकानो पर लगे ताले तोड़कर तलाशी लेने पर एक दुकान से 07 पेटी एवं दुसरी दुकान से 09 पेटी विदेशी शराब कुल 192 बोतल जप्त की गई।
उक्त स्थान पर शराब को रखने के लिए कोई वैध पास परमिट नही होना पाया।दो प्रकरणों मे जप्त शराब क़मश: 63:00 बल्क लीटर एवं 81:00 बल्क लीटर होनी पायी। मौके पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) व 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से विवेचना में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि यह शराब किसकी है और कहाँ से ला गई और कहां बेची जा रही थी। जप्त शराब का मूल्य 162000/- है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक निलेश नेमा के अतिरिक्त बालमुकुन्द गौड, सुरेश मेवाडे एवं जगदीश पटेल मुख्य आरक्षक, ओ पी साहू, मनोज खरे आरक्षक एवं वाहन सराहनीय योगदान रहा। अवैध मदिरा विक्रय विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी है।
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