भोपाल। मध्य प्रदेश के गरीबों के हक में शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वन नेशन, वन राशन कार्ड की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह तय किया कि प्रदेश में जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी उचित मूल्य पर राशन दिया जाएगा। प्रदेश में ऐसे 36 लाख 86 हजार 856 गरीब सूचीबद्घ हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में पांच करोड़ 44 लाख 24 हजार उचित मूल्य पर राशन पाने के हकदार पात्र हैं।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में हुई बैठक में कहा कि प्रदेश में अब हर गरीब को उचित मूल्य राशन मिलेगा। कोरोना काल में पता चला कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिन्हें पात्रता पर्ची नहीं होने से उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था। पहले तो प्रदेश में तुरंत उनके राशन की व्यवस्था की गई, साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भी राशन की व्यवस्था की गई। अब ऐसे सभी 36 लाख 86 हजार गरीबों की पहचान कर ली गई है तथा उन्हें पात्रता पर्ची जारी करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये सभी उचित मूल्य राशन उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तथा इन्हें अगस्त माह से उचित मूल्य राशन मिल सकेगा। प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब उचित मूल्य राशन से वंचित नहीं रहेगा।
अभियान चलाकर करें आधार सीडिंग का कार्य
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सभी उचित मूल्य हितग्राहियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान चलाकर पूरा किया जाए। सभी पात्र व्यक्तियों को जोड़े जाने एवं पात्रता पर्ची वितरण का कार्य तत्परता के साथ किया जाए।
उचित मूल्य दुकानों पर आधार लिंक कराने की सुविधा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी 25,490 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों पर आधार दर्ज करने और संशोधन की सुविधा है। विक्रेता द्वारा राशन वितरण करते समय एवं घर-घर जाकर आधार लिंक किया जा रहा है। समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा भी आधार लिंक की सुविधा है। जिन हितग्राहियों का आधार पंजीयन नहीं है, उनको पंजीयन कराने के लिए सूचित किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सभी उचित मूल्य हितग्राहियों का आधार लिंक अभियान चलाकर किया जाए। सभी पात्र व्यक्तियों को जाड़े जाने एवं पात्रता पर्चियां वितरण का कार्य तत्परता के साथ किया जाए। प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न दिया जाना है।
वन नेशन-वन राशनकार्ड
प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को अंतर राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्रदाय किया जाना है। इसके अंतर्गत उचित मूल्य दुकान का 100 प्रतिशत आटोमेशन तथा 100 प्रतिशत आधार सीडिंग की जानी है। इसकी समय-सीमा 31 दिसंबर तक है।
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