नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपने लाभार्थियों को सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। ESIC स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को घर के नजदीक के किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा भी मिल गई है।
स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी (ESIC) अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospital) में इलाज के लिए जा सकता है।
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि यदि राज्य सरकार खुद अस्पताल चलाने पर जोर नहीं देगी, तो सभी नए अस्पतालों और भविष्य में बनने वाले अस्पतालों का संचालन स्वयं ESIC द्वारा किया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों की मांग पर उठाया गया है। इसका मकसद लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
बैठक में लिए फैसले : श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में रविवार को हुई 183वीं बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाओं और अन्य लाभ की आपूर्ति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
कर्मचारियों का दी गई है बड़ी राहत : ESIC ने अपने सभी सदस्यों या लाभार्थियों को इमरजेंसी में करीब के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ESIC की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ईएसआईसी अस्पताल जा कर वहां से रेफर कराना होता है।
24 घंटों के भीतर ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी : अगर किसी लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है तब नामित अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ताकि लाभार्थी को नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। इस संबंध में ईएसआईसी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की वेबसाइट पर www.esic.nic.in पर उपलब्ध है।
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