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    EPFO: हायर पेंशन का लाभ लेने वालों को राहत, 11 जुलाई हुई आवेदन की तिथि

  • June 27, 2023

    नई दिल्ली (New Delhi)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) (Employees’ Provident Fund Organization – EPFO) के जो सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) (Employees Pension Scheme – EPS) के तहत हायर पेंशन का लाभ (Higher Pension Benefit) उठाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने ईपीएस के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 11 जुलाई (Application deadline extended to July 11) कर दिया है। यानी अब एलिजिबल मेंबर 11 जुलाई तक उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दो बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि, इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा था कि उच्च पेंशन के आवेदन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ईपीएफओ तीसरी बार भी समय सीमा बढ़ा सकता है।

    EPFO ने क्या कहा
    ईपीएफओ ने सोमवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि पात्र पेंशनभोगियों-अंशधारकों को इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकरा देने के इरादे से 15 दिन के लिये अंतिम अवसर दिया गया है। बयान के अनुसार, ”इसके अनुसार कर्मचारियों को विकल्प/ संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिये आवेदन जमा करने को लेकर समयसीमा बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दी गई है।” बयान के अनुसार किसी भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य जिसे केवाईसी अपडेट करने में समस्या होने से विकल्प/संयुक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत समाधान के लिए ‘ईपीएफआई जीएमएस’ पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है।


    सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
    नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। इस आदेश के मुताबिक EPFO के जो भी सदस्य एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) के मेंबर हैं, वे अब शर्तों के साथ हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो EPS मेंबर रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा और फिर ज्यादा पेंशन ले सकेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के आदेश के बाद हायर पेंशन के लिए आवेदन की डेडलाइन 4 महीने दी गई थी। इसके बाद समय सीमा 3 मई, 2023 तक बढ़ा दी गई और फिर 26 जून, 2023 तक मौका दिया गया।

    आवेदन करने के लिए पात्र कर्मचारी कौन है?
    1 सितंबर 2014 या उसके बाद जो कर्मचारी EPS में शामिल हुए हैं, अगर उनकी बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये प्रति महीने से अधिक है तो वह EPS के पात्र नहीं होंगे। वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी अभी भी 15 हजार रुपये प्रति माह है। अभी बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये से अधिक है तो पेंशन में नियोक्ता यानी कंपनी के योगदान की गणना 15 हजार रुपये के बेसिक सैलरी पर जारी रहेगी। आसान भाषा में समझें तो आपकी बेसिक सैलरी 25 हजार रुपये भी हो जाती है तो हायर पेंशन के लिए गणना 15 हजार की बेसिक सैलरी पर होती है।

    कैसे करें आवेदन
    ईपीएफओ ने पात्र कर्मचारियों को उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सदस्य सेवा पोर्टल पर एक ऑनलाइन लिंक जारी किया है। एक सदस्य जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, वह आवेदन करने के लिए पोर्टल पर जा सकता है, भले ही ईपीएफ खाता निजी ट्रस्ट या ईपीएफओ के पास हो।

    EPS क्या है
    साल 1995 में EPFO के अधीन एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) को अस्तित्व में लाया गया। इसका मकसद कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कंपनियों द्वारा कंट्रीब्यूशन देना था। इस पेंशन फंड में पात्र कर्मचारियों के लिए कंपनी मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत जमा करती है।

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