नई दिल्ली (New Delhi)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इलाज, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने (buy a house)के लिए पैसा निकालने की प्रक्रिया (verb)को आसान बना दिया है। इसके लिए ऑटोमेटिक तरीके (automatic methods)से क्लेम सेटलमेंट (ऑटो-मोड सेटलमेंट) सुविधा की शुरुआत की है। इससे पैसा तीन दिन के भीतर खाते में आ जाएगा। अभी इसमें 10 से 15 दिन का समय लगता था।
ईपीएफओ (EPFO) आमतौर पर एडवांस क्लेम को निपटाने के लिए कुछ समय लेता है, क्योंकि इस दौरान ईपीएफ सदस्य की पात्रता, दावे के लिए प्रस्तुत दस्तावेज, केवाईसी स्थिति, वैध बैंक खाते आदि की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में अमान्य दावों को अक्सर वापस कर दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। इन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा।
एक लाख तक निकाल सकेंगे सदस्य
इस प्रक्रिया में अग्रिम राशि के दावे का निपटान स्वचालित तरीके से किया जाएगा। केवाईसी, पात्रता और बैंक खाते की जांच आईटी टूल द्वारा द्वारा होगी। इसके चलते क्लेम सेटलमेंट की अवधि 10 दिनों से घटाकर 3-4 दिनों हो जाएगी। सदस्य ऑटो-मोड सेटलमेंट के जरिए एक लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी।
दावा खारिज नहीं होगा
नई प्रक्रिया में अगर कोई दावा स्वचालित तरीके से पूरा नहीं होता है तो वह वापस या खारिज नहीं किया जाएगा। इस दावे को दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और इसे निपटाया जाएगा।
ऐसे निकाल पाएंगे राशि
पीएफ खाते से ऑटो मोड के तहत अग्रिम राशि निकालने के लिए ईपीएफओ के ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए सदस्य को फॉर्म-31 ऑनलाइन भरकर जमा करना अनिवार्य है।
पैसा निकालने पर पीएफ को कितना नुकसान
अगर आप 10 हजार निकालते हैं तो 20 साल बाद 50 हजार और 30 साल बाद 1 लाख 14 हजार का नुकसान होगा।
अगर 20 हजार अभी निकालते हैं तो 20 साल बाद 1 लाख 01 हजार और 30 साल बाद 2 लाख 28 हजार का नुकसान होगा।
अगर 50 हजार निकालते हैं तो 20 साल बाद 2 लाख 53 हजार और 30 साल बाद 5 लाख 71 हजार का नुकसान होगा।
अगर आज 1 लाख निकालते हैं तो 20 साल बाद नुकसान बढ़कर 5 लाख 07 हजार हाो जाएगा और 30 साल में 11 लाख 43 हजार।
अगर अभी 2 लाख निकालते हैं तो 20 साल में 10 लाख 15 हजार और 22 लाख 87 हजार का नुकसान होगा।
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