नई दिल्ली। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) के खाताधारक हैं तो यह खबर आपके काम की है। मिली जानकारी के मुताबिक, EPFO के खाताधारक अपनी मेंबर पासबुक (account holder can register his member passbook) को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि EPFO ने पासबुक एक्सेस के लिए ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को जरूरी कर दिया है। ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया के तहत अब खाताधारक को नॉमिनी बनाना होगा, ताकि वह अपनी पासबुक की जानकारी हासिल कर सके। आइए जानते हैं कि ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा।
खाताधारकों की क्या है समस्या?
EPFO में लॉगइन करने के बाद खाताधारकों के पास एक मैसेज आ रहा है, जिसमें खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन करने को कहा गया है। खाताधारकों के मैसेज में लिखा है कि मेंबर पासबुक देखने के लिए ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले खाताधारक बड़ी आसानी से पासबुक की जानकारी हासिल कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया क्यों है जरूरी?
ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को इसलिए जरूरी कर दिया गया है, ताकि इसका सीधा फायदा खाताधारक के परिवार को मिल सके। अगर किसी वजह से खाताधारक की असमय मृत्यु हो गई तो उसके पैसे और मिलने वाले लाभ पर नॉमिनी का अधिकार हो। इसलिए EPFO ने ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि EPFO ने ई-नॉमिनेशन की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 रखी थी, लेकिन बाद में इसे इसे आगे बढ़ा दिया गया है।
इस तरह पूरी करें ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया
आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहां पर ‘Services’ को चुनते हुए ‘For Employees’ पर क्लिक करें। अब ‘Services’ में Member UAN/Online Service (OCS/OTCP)’ को चुनें। अब UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें। ई-नॉमिनेशन के लिए अब ‘Alert Box’ के नीचे आपको ‘File Now’ के विकल्प का चयन करें। अब यहां किसी भी सदस्य को नॉमिनी के लिए नामित कर सकते हैं।
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