कच्चे माल की खरीदी की तारीख के साथ
कलेक्टर के निर्देश पर रेस्टोरेन्ट और दुकानों पर कार्रवाई
इंदौर। अब दुकानदारों (shopkeepers) को खाद्य पदार्थों (food items) की एक्सपायरी (expiry) के साथ साथ कच्चे माल (raw material) का ब्योरा भी रखना होगा। कर्मचारियों की साफ-सफाई का रजिस्टर (register) बनाना होगा और साथ ही परिसर में साफ-सफाई (cleanliness) चाक-चौबंद रखना होगी।
मिलावटी सामान और अमानक तौर के खाद्य का इस्तेमाल किए जाने को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ तैनात स्टाफ की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए प्रत्येक रेस्टोरेन्ट और प्रत्येक दुकानदारों को इसका रजिस्टर तैयार कर लेखा-जोखा रखने के निर्देश दिए गये हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रशासन की लगातार हो रही कार्रवाई में खाद्य विभागों ने कई प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। बैंक कालोनी स्थित गोवर्धन रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण कर पनीर और दही के नमूने लिए, वहीं अन्नपूर्णा रोड स्थित अमृत डेरी में भी दही और घी के सैम्पल लेने पहुंचे। नरेंद्र तिवारी मार्ग स्थित द अर्बन रसोई रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण कर सोयासाय, तुअर दाल, मैज स्टार्च और आटे के नमूने लेकर चलित लैब में जांच के लिए पहुंचाये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत इन सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल भेजा जा रहा है, वहीं विभाग द्वारा दिनभर विभिन्न क्षेत्रों के रेस्टोरेन्ट और दुकानों की जांच की जा रही है। दल ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की सहायता से कुल 25 खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की और रिपोर्ट भी आन द स्पाट दी गई।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved