बैतूल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश संचालक ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को नवीन पात्र हितग्राहियों को समारोह पूर्वक पात्रता पर्ची एवं राशन सामग्री का वितरण करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के नवीन सत्यापित एवं वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से छूटे हुए सदस्यों का पात्रता पर्ची का वितरण किया जाकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जाना है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि पात्रता पर्ची वितरण के लिए 01 सितम्बर 2020 को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 200 हितग्राहियों को जिले के सभी विकासखण्डों से बुलाया जाएगा। कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा एवं उपस्थित हितग्राही एवं अतिथि मास्क लगाकर ही समारोह में भाग लेंगे।
कार्यक्रम में पात्रता पर्ची का वितरण एवं राशन सामग्री का वितरण व्यवस्था
हितग्राही को नवीन पात्रता पर्ची का प्रदाय, माह सितम्बर 2020 की पात्रतानुसार एनएफएसए अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न, एक किलो नमक का प्रदाय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न, 1 किलो दाल का नि:शुल्क प्रदाय।
हितग्राहियों को एनएफएसए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत हितग्राहियों की हकदारी, वितरण व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र, पोर्टेबिलिटी, नॉमिनी के साथ-साथ सतर्कता समितियों के संबंध में अवगत कराया जाएगा।
इसके अलावा नवीन स्वीकृत शेष रह गये हितग्राहियों के लिए 01 सितंबर 2020 से 15 सितंबर 2020 तक ग्राम पंचायतों में, नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में कार्यक्रम आयोजित किए जाकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड के पार्षद इत्यादि की उपस्थिति में नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा।
हितग्राहियों की पात्रता पर्ची एम-राशन मित्र पोर्टल पर आमजन के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, हितग्राही इसके द्वारा अपनी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट 31 अगस्त 2020 के बाद ले सकेंगे। हितग्राहियों को एसएमएस के माध्यम से भी पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में अवगत कराया जाएगा।
समारोह स्थल पर क्षेत्र के जिन नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जा रही है। उनकी सूची रखी जाएगी, ताकि आने वाले हितग्राहियों को उनके नाम जुडऩे के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
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