• img-fluid

    ओबीसी आरक्षण के आधार पर होंगे चुनाव

  • May 18, 2022

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश… एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी होगी

    सरकार की संशोधन याचिका को मिली सफलता…2022 का परिसीमन भी मंजूर…. आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो

    नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में पंचायत एवं निकाय चुनाव (Panchayat and civic elections in Madhya Pradesh) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक बड़ा आदेश देते हुए कहा कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर होंगे और उसके लिए एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करना होगी। हालांकि आरक्षण का आंकड़ा 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं होना चाहिए।


    मध्यप्रदेश में निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर नई सरगर्मी पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई को अपने निर्णय में कहा था कि मध्यप्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं। इस निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए आज अपना नया आदेश जारी किया, जिसमें चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर कराए जा सकते हैं, लेकिन कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसिमन को भी मंजूरी दे दी।  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी जीत बताई। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि यह भाजपा की सरकार की नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जीत है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि यह सरकारों के प्रयास से संभव हो पाया। कांग्रेस ने तो आरक्षण को लेकर कई अड़चने डाली और इसी कारण इस फैसले में विलंब हुआ है, उधर प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्रसिंह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के पिछड़े वर्ग के लिए किए गए प्रयासों की बड़ी उपलब्धि बताया।

    Share:

    कांग्रेस जल्द करेगी निगम स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति

    Wed May 18 , 2022
    निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस ने  जारी की गाइड लाइन प्रभारी और सहप्रभारी मिलकर प्रत्याशी चयन समिति का गठन करेंगे इंदौर। भाजपा (BJP) से एक कदम आगे निकलकर कांग्रेस (Congress) के प्रदेश संगठन ने निकाय और पंचायत चुनाव (State organization has conducted body and panchayat elections) के लिए अपनी गाइड लाइन जारी कर दी है। […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    बुधवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved