भोपाल: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कल वोटिंग होने वाली है. अगर आपने अपना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) खो दिया है और आपके पास मतदान पर्ची (voting slip) भी नहीं है तो आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है. बिना वोटर आई डी कार्ड के भी आप मतदान कर सकते हैं. 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों (70 assembly seats of Chhattisgarh) पर वोटिंग होनी है. ऐसे में अगर आपका नाम मतदान सूची में जुड़ा हुआ है तो आप बिना वोटर आई डी कार्ड के भी मतदान कर सकेंगे.
इसके लिए आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने होंगे. जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, उनके पास अगर वोटर आई डी कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के ऐके दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर वोटर वोट दे सकते हैं.
इन डॉक्यूमेंट को रखें अपने साथ: वोटिंग के दौरान आप नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक दस्तावेज अपने साथ रख सकते हैं. इन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं.
– ड्राइविंग लाइसेंस
– पासपोर्ट
– आधार कार्ड
– पैन कार्ड
– मनरेगा जॉब कार्ड
– NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
– किसी स्टेट बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
– केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
– पेंशन कार्ड
– श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
– सांसदों/विधायकों/एमएलसी आदि को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
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