नई दिल्ली । दिल्ली में (In Delhi) मेयर (Mayor), डिप्टी मेयर (Deputy Mayor) और स्थायी समिति के 6 सदस्यों (6 Members of Standing Committee) के चुनाव (Election) 16 फरवरी को होंगे (Will be on February 16) । उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चौथी बार बैठक के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले तीन बार बैठक बुलाई गई, लेकिन सदन में हंगामे के कारण बैठक स्थगित कर दी गई और मेयर पद का चुनाव नहीं हो सका था।
एलजी सक्सेना ने एक बयान में बताया कि 16 फरवरी को सुबह 11 बजे ए ब्लॉक में डॉ एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले 9 फरवरी को एमसीडी को प्रस्तावित तारीख पर दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल गई थी और केवल एलजी से अंतिम मंजूरी बाकी थी। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सदन के तीन बार ठप रहने के बाद नए महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं हो सका था। इसके बाद एक नई तारीख के लिए आम सहमति पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इससे पहले 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को हंगामे के कारण बैठक स्थगित हो गई थी। 6 फरवरी को दिल्ली नगर निगम हाउस की कार्यवाही बिना मेयर चुनाव कराए अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। यह लगातार तीसरी बार था जब मनोनीत सदस्यों को महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने पर हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था।
एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती थीं और बीजेपी का 15 साल का शासन समाप्त कर दिया था। वहीं, भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की 104 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव के बाद 6 जनवरी को एमसीडी ने पहली बार सदन की बैठक बुलाई थी। दूसरी बैठक 24 जनवरी और तीसरी बैठक 6 फरवरी को बुलाई गई। तीनों ही बैठक में बीजेपी और आप के सदस्यों के हंगामे के कारण चुनाव नहीं हो सका।
एमसीडी चुनाव को दो महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आप की तरफ से याचिका में पांच मांगें रखी गई थीं। इस पर कोर्ट ने एलजी, पीठासीन अधिकारी, निगम कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होनी है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved