नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा, भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India) 30 सितंबर 2024 तक (By 30 September 2024) जम्मू-कश्मीर में (In Jammu-Kashmir) विधानसभा चुनाव कराने के लिए (To Conduct Assembly Elections) कदम उठाए (Should Take Steps) ।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, “यह न्यायालय क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं के प्रति सचेत है। विधानसभाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, जो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र की सर्वोपरि विशेषताओं में से एक है, को राज्य का दर्जा बहाल होने तक रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, “हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू और कश्मीर विधान सभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।”
2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 3 (ए) के कारण केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति को बरकरार रखा। उन्होंने कहा, “सॉलिसिटर जनरल की इस दलील के मद्देनजर कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, हमें यह तय करना जरूरी नहीं लगता कि जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू में किया जाएगा या नहीं।”
सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करके किसी राज्य को एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करके राज्य के चरित्र को खत्म कर सकती है, यह सवाल खुला छोड़ दिया गया है। यह याद किया जा सकता है कि शीर्ष अदालत ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि पूर्ववर्ती राज्य “स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश” नहीं हो सकता, और कहा कि लोकतंत्र की बहाली बहुत महत्वपूर्ण है।
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह कोई सटीक समय-सीमा नहीं दे सकती है और जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने में “कुछ समय” लगेगा, जबकि यह दोहराते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा “अस्थायी” है। लद्दाख के संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यह केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।
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