नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) को चुनाव आयोग (election Commission) ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान और सतर्क (more careful and alert) रहने की सलाह दी गई है. चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री पर की गई बयानबाजी (statements made against the Prime Minister) पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कांग्रेस नेता को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है.
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा पिछले पीएम मोदी के लिए ‘पनौती’ और ‘जेबकतरा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है. इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए 23 नवंबर 2023 को आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस पर राहुल गांधी के जवाब के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है.
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पिछले साल दिसंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राहुल गांधी से चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए जारी हालिया एडवाइजरी का भी सही ढंग से पालन करने के लिए भी कहा है. इसी साल 1 मार्च को जारी एडवाइजरी में चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को केवल नैतिक निंदा के बजाय कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इसमें यह भी कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें दोबारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले साल गांधी को नोटिस जारी किया था, जब कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के लिए ‘पनौती’ और ‘जेबकतरा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. 21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से इन टिप्पणियों के लिए गांधी को जारी किए गए नोटिस पर निर्णय लेने के लिए भी कहा था, जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2023 में दिए गए भाषण के दौरान कांग्रेस नेता द्वारा दिया गया बयान ठीक नहीं था.
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