डेस्क। चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है। आयोग ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश से प्राप्त शिकायत का संज्ञान लिया है, जिसमें हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5600 पदों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में बताया गया है।
आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने के बाद और मौजूदा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के मद्देनजर, आयोग ने HSSC और HPSC द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रिया में एमसीसी का कोई उल्लंघन नहीं पाया।
आयोग ने पाया है कि भर्ती प्रक्रिया चुनावों की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और जैसा कि ऊपर बताया गया है, मौजूदा एमसीसी निर्देशों के भीतर है, जहां वैधानिक अधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं। हालांकि, समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक जारी नहीं की जाएगी।
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