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ब्याज से आय लेने वाले बुजुर्गों को अब दाखिल नहीं करना पड़ेगा आयकर रिटर्न

December 08, 2021

  • आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 में नई धारा 194पी को किया शामिल
  • 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दी गई आइटीआर दाखिल करने से छूट

भोपाल। 75 वर्ष से अधिक की उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का एक मात्र जरिए पेंशन और बैंक में रखे गए पैसे से मिलने वाला ब्याज है, उनको अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की नई धारा 194पी को शामिल किया है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने की छूट प्रदान की गई है। इसकी घोषणा इस बार बजट में की गई थी, वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना का लागू कर दिया गया है। शहर के करीब 40 हजार से अधिक बुजुर्गों को अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से मुक्ति मिल जाएगी।


बैंक को जानकारी देनी होगी
वरिष्ठ नागरिक बैंक में रखे गए खातों से केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। ऐसे बुजुर्गों को निर्धारित फॉर्मेट में बैंक को फॉर्म भरकर देना होगा जिसमें बताना होगा कि मेरी आय का स्त्रोत पेंशन तथा ब्याज है। वहीं पूर्व में सीनियर सिटीजन को अपना रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। जिसमें बैंक की ओर से पेंशन की आय पर टैक्स जमा किया जाता था। उसके बाद उसे रिटर्न फाइल करना पड़ता था। यदि कोई रिफंड बनता था तो वो रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वापस कर दिया जाता था। नए नियम के मुताबिक सीनियर सिटीजन को अपने आयकर डिक्लेरेशन को बैंक को ही देना है। जैसे बैंक टीडीएस काटता था उसी प्रक्रिया के अनुसार उसकी आय पर टीडीएस नई धारा 194पी में काटकर जमा करना होगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन को रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा।

रिटर्न से मुक्ति मिल जाएगी
जानकारों का कहना है कि इस योजना को बजट में लाया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 से इसे लागू कर दिया गया है। इस नए प्रावधान से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करने से मुक्ति मिल जाएगी। इससे सीनियर सिटीजन को काफी लाभ मिलेगा। अभी तक सीनियर सिटीजन रिटर्न दाखिल करते आ रहे हैं। पहले रिटर्न दाखिल करते थे, उसके बाद रिफंड मिल पाता था। इससे परेशानी भी होती थी। पर अब आयकर विभाग के इस नए नियम से काफी लाभ मिलेगा। इससे बुजुर्गों को आसानी हो जाएगी।

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